सिमरजीत सिंह बैंस पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार : लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान की दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका लुधियाना : (पी9 ब्यूरो
सिमरजीत सिंह बैंस पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार : लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान की दुष्कर्म मामले में हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
लुधियाना : (पी9 ब्यूरो) :
लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान और विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की दुष्कर्म मामले में दर्ज FIR रद्द करने की याचिका हाईकोर्ट में रद्द हो गई है। इसलिए अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक कई है। बैंस के खिलाफ एक महिला ने दुराचार का मामला दर्ज करवाया था। आरोप हैं कि विधायक ने उसे एक प्लॉट दिलाने के बहाने अपने कार्यालय बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने बैंस, उसके दो भाइयों और अन्य साथियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। वहीं विधायक पर आरोप लगने के बाद अलग- अलग पार्टियों की तरफ से उनका विरोध किया गया। शिरोमणि अकाली दल बादल लगातार संघर्ष कर रहा है और पुलिस कमिश्नर कार्यालय के बाहर धरना भी दे चुका है। विरोधी उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं।
पीड़ित महिला ने 9 महीने पहले पुलिस कमिश्नर को शिकायत दी थी। मगर मामला दर्ज न होने पर वह 4 महीने पहले सीपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गई थी। अदालत में शिकायत भी दी थी। घटनाक्रम सुनने के बाद एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की ओर से मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए थे। उसके बाद ही पुलिस ने आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।
मामला दर्ज होने के बाद विधायक बैंस ने हाईकोर्ट में FIR रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी, जिसे खारिज कर दिया गया है। शिरोमणि अकाली दल के नेता और अदालत में केस पीड़िता के केस की पैरवी कर रहे हरीश राय टांडा का कहना है कि पुलिस लगातार विधायक बैंस को बचाने के लिए उसका साथ दे रही है। कोर्ट के आदेशों के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज करने में 4 दिन लगाए।

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