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डीईओ के सूचना अधिकारी को 10 हजार का जुर्माना

डीईओ के सूचना अधिकारी को 10 हजार का जुर्माना

आरटीआई के तहत जानकारी न देने का मामला : डीईओ के सूचना अधिकारी को 10 हजार का जुर्माना, अध्यापक राज्य पुरस्कार के लिए केस भेजा गया लुधियाना : (प

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आरटीआई के तहत जानकारी न देने का मामला : डीईओ के सूचना अधिकारी को 10 हजार का जुर्माना, अध्यापक राज्य पुरस्कार के लिए केस भेजा गया

लुधियाना : (पी9 ब्यूरो) : 

आरटीआई एक्ट अधीन सुखधीर सिंह सेखों की ओर से जिला शिक्षा अफसर एलिमेंट्री से एक सूचना 6 सितंबर 2019 को मांगी गई थी। जोकि तकरीबन 19 महीने बीत जाने तक मुहिया करवाने में ऑफिस असमर्थ रहा। जिस पर कार्रवाई करते हुए स्टेट कमिश्नर खुशवंत सिंह की अदालत ने पीआईओ(जन सूचना अधिकारी) को 10 हजार रुपए जुर्माना किया गया है। सुखधीर सिंह सेखों की ओर से 2018-19 और 19-20 में अध्यापक राज्य पुरस्कार के लिए केस भेजा गया था।
जिस पर दफ्तर के एक अधिकारी द्वारा यह टिप्पणी की गई थी कि सरकार प्राइमरी स्कूल नेहरू मेमोरियल में 11 लाख रुपए की पड़ताल संबंधी जांच चल रही है। इस संबंध में ऑफिस से सूचना मांगी गई थी कि साल 2018-19 और 19 -20 को स्टेट अवॉर्ड पर दी गई टिप्पणी, इस संबंधी शिकायत की कापी, शिकायत कर्ता की ओर से लिए गए बयान की कापी, पड़ताल आफिसर नियुक्त करने के आदेशों की कापी, पड़ताल में मुझे शामिल होने के लिए भेजी गई पत्र की कापी, मेरी तरफ से पड़ताल में दिए गए बयान की कापी, पड़ताल रिपोर्ट की कापी मुहिया करवाने के लिए अपील की गई थी। जिस देने में दफ्तर असफल रहा।

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