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नाबालिग से रेप के दोषी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई

नाबालिग से रेप के दोषी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा  सुनाई

अदालत ने सुनाया फैसला : नाबालिग से रेप के दोषी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा  सुनाई, 7.50 लाख का जुर्माना भी लगाया लुधियाना : (पी9 ब्यूरो) :

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अदालत ने सुनाया फैसला : नाबालिग से रेप के दोषी को अदालत ने 10 साल कैद की सजा  सुनाई, 7.50 लाख का जुर्माना भी लगाया

लुधियाना : (पी9 ब्यूरो) :

एक नाबालिग लड़की को पहले फेसबुक पर बदनाम कर फिर उससे रेप करने के आरोपी लवजीत सिंह उर्फ लवी को अदालत ने दोषी करार दिया है। स्पेशल जज केके जैन की अदालत ने शहर के न्यू जीटीबी नगर के रहने वाले दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 7 लाख 50 हजार रुपए जुर्माना भी किया।

इस मामले में साल 2018 में 15 मार्च को शहर के थाना सदर में पीड़िता के पिता ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अनुसार आरोपी लवजीत सिंह शिकायतकर्ता की बेटी से छेड़छाड़ करता था। उसने लड़की के माता-पिता के नाम पर जाली आईडी बनाकर फेसबुक अकाउंट खोला था, जिस पर आपत्तिजनक पोस्ट डाली थी।

पुलिस जांच के दौरान पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने उसके साथ रेप भी किया। मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता के बयान दर्ज कर धाराएं बढ़ाई गईं। अदालत ने सबूतों के आधार पर उसे दोषी करार दिया। साथ ही आरोपी की रहम की अपील ठुकरा दी।

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