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लुधियाना सोलर लाइट घोटाला :

लुधियाना सोलर लाइट घोटाला :

लुधियाना सोलर लाइट घोटाला : संदीप संधू को हाईकोर्ट ने दी जमानत, 3 महीने से विजिलेंस गिरफ्तारी के लिए कर रही थी छापामारी लुधियाना : (रवि वर्मा ब्यू

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लुधियाना सोलर लाइट घोटाला : संदीप संधू को हाईकोर्ट ने दी जमानत, 3 महीने से विजिलेंस गिरफ्तारी के लिए कर रही थी छापामारी

लुधियाना : (रवि वर्मा ब्यूरो) : 

मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह के ओएसडी कैप्टन संदीप संधू। (फाइल फोटो)

पंजाब के लुधियाना में 65 लाख के सोलर लाइट घोटाले में पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह के ओएसडी रहे कैप्टन संदीप संधू नामजद हैं। कैप्टन संदीप संधू की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस लगातार छापामारी कर रही थी। इस बीच अब हाईकोर्ट ने कैप्टन संधू की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। करीब 3 महीने से लगातार वह भी विजिलेंस से बचते हुए फरार चल रहे थे। विजिलेंस लगातार उनके कई रिश्तेदारों के घर और ठिकानों पर भी छापामारी कर चुकी है। मोहाली, चंडीगढ़, जगराओं, मुल्लांपुर दाखा, मुक्तसर, जीरा आदि जगहों पर टीमें पहुंची, लेकिन संदीप संधू उन्हें नहीं मिले।
इस दौरान करीब 8 से 10 रिश्तेदारों को संदीप संधू के बारे पूछताछ के लिए विजिलेंस ने हिरासत में लिया था। संदीप संधू की जायदाद का भी विजिलेंस रिकॉर्ड खंगाल रही है।

क्या है मामला

मिली जानकारी के अनुसार, सतविंदर सिंह बीडीपीओ (अब निलंबित) सिधवां बेट ब्लॉक को अपनी पोस्टिंग के दौरान 26 गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए सरकारी अनुदान मिला था। बीडीपीओ ने मेसर्स अमर इलेक्ट्रिकल इंटरप्राइजेज के मालिक गौरव शर्मा के साथ मिलकर 3,325 रुपए की बजाय 7,288 रुपए प्रति लाइट की दर से लाइटें खरीदी। आरोपियों ने 65 लाख रुपए के सरकारी फंड का दुरुपयोग किया और राज्य के खजाने को वित्तीय नुकसान पहुंचाया। सतविंदर सिंह और मेसर्स अमर इलेक्ट्रिकल इंटरप्राइजेज के गौरव शर्मा के खिलाफ थाना विजिलेंस लुधियाना में मामला दर्ज है। स्ट्रीट लाइट लगाने का प्रस्ताव 30 दिसंबर 2021 को ब्लॉक समिति सिधवां बेट के सदस्यों द्वारा पारित किया था।
जानकारी के मुताबिक आरोपी बीडीपीओ ने प्रस्ताव पारित होने से पहले 27 दिसंबर 2021 को कोटेशन को मंजूरी दे दी थी। इस राशि को हड़पने के लिए बीडीपीओ ने पूर्णता प्रमाण पत्र भी तैयार किया, लेकिन 26 गांवों में स्ट्रीट लाइट नहीं लगवाई गई।

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