दुष्कर्म मामले में सिमरजीत सिंह बैंस की मुश्किलें बड़ी : विधायक बैंस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश लुधियाना : (पी9 ब्यूरो) : जूडि
दुष्कर्म मामले में सिमरजीत सिंह बैंस की मुश्किलें बड़ी : विधायक बैंस के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश
लुधियाना : (पी9 ब्यूरो) :
जूडिशल मैजिस्ट्रेट हरसिमरन जीत कौर की अदालत ने 44 वर्षीय महिला की दुष्कर्म के आरोपों के साथ दर्ज एफआईआर में लोक-इंसाफ पार्टी के प्रमुख व आत्म नगर विधानसभा क्षेत्र के विधायक सिमरजीत सिंह बैंस व छह अन्य आरोपितों के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए हैं। ध्यान रहे कि अदालत में पुलिस की तरफ से चार्जशीट दायर करने के बाद 12 नवंबर को जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी करने के आदेश दिए गए थे। तब विधायक बैंस व अन्य कोई भी आरोपित अदालत में पेश नहीं हुआ था। इसके बाद ये आदेश जारी किए गए हैं। इस केस में किसी भी आरोपित की अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।
16 नवंबर, 2020 को एक महिला ने लुधियाना के विधायक बैंस, कमलजीत सिंह, बलजिंदर कौर, जसबीर कौर उर्फ भाभी, सुखचैन सिंह, परमजीत सिंह उर्फ पम्मा, गोगी शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस आयुक्त लुधियाना को एक हस्तलिखित आवेदन दिया था। इन सबके खिलाफ भी वारंट जारी करने के आदेश दिए गए हैं। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि वह एक संपत्ति विवाद में विधायक के संपर्क में आई थी, लेकिन वह फंस गई थी। उसने दावा किया कि उसे बार-बार फोन काल और कई वाट्सएप संदेश मिले और कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया गया।
महिला ने आरोप लगाया है कि बैंस ने उसकी सामाजिक और आर्थिक कमजोरी का फायदा उठाकर उसकी मदद करने का झांसा देकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। उसने यह भी आरोप लगाया कि विधायक के भाई ने भी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए बार-बार काल किए और कई वाट्सएप संदेश भेजे। मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी।

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