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कोरोना से मरने वालों के परिजनों को नहीं दे सकते चार-चार लाख का मुआवजा

कोरोना से मरने वालों के परिजनों को नहीं दे सकते चार-चार लाख का मुआवजा

कोविड-19 : कोरोना से मरने वालों के परिजनों को नहीं दे सकते चार-चार लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब नई दिल्ली : (पी9 ब्यूरो) : द

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कोविड-19 : कोरोना से मरने वालों के परिजनों को नहीं दे सकते चार-चार लाख का मुआवजा, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र का जवाब

नई दिल्ली : (पी9 ब्यूरो) :

देश में कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को चार-चार लाख रुपये अनुग्रह राशि दिए जाने का अनुरोध करने वाली याचिका पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कहा कि वह कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दे सकती है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र ने कहा कि कोविड-19 के पीड़ितों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है क्योंकि आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजे का प्रावधान है। सरकार ने आगे कहा कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं तो यह पूरी तरह से गलत होगा। 

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