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पंजाब में बढ़ते कोरोना वायरस केस देख लुधियाना में 12 मार्च से नाईट कर्फू

पंजाब में बढ़ते कोरोना वायरस केस देख लुधियाना में 12 मार्च से नाईट कर्फू

पंजाब में बढ़ते कोरोना वायरस केस देख लुधियाना में 12 मार्च से नाईट कर्फू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू लुधियाना : (पी9 ब्यूरो) :   लुधियाना के

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पंजाब में बढ़ते कोरोना वायरस केस देख लुधियाना में 12 मार्च से नाईट कर्फू, रात 11 से सुबह 5 बजे तक लागू

लुधियाना : (पी9 ब्यूरो) :  

लुधियाना के डीसी वरिंदर शर्मा ने बढ़ते कोरोना वायरस मामले देखते हुए 12 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। कर्फ्यू अगले आदेश तक लागू रहेगा। वहीं पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने भी कई पाबंदियां लगाई हैं।

जिले में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण मामले देखते हुए डिप्टी कमिश्नर वरिंदर कुमार शर्मा ने 12 मार्च से नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश दिए हैं। कर्फ्यू अगले आदेश तक लागू रहेगा और यह रात 11 बजे से  लेकर सुबह 5 बजे तक लगाया जाएगा। 

रात 11.30 बजे के बाद नहीं खुलेंगे ढाबे, होटल-रेस्टोरेंट व बार

इधर, लुधियाना पुलिस ने देर रात तक खुलने वाले होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट व बार को रात 11.30 बजे बंद करने के ऑर्डर जारी किए हैं। शराब की दुकानें भी 11 बजे के बाद नहीं खोली जा सकेंगी। पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने धारा 144 के तहत आर्डर जारी करते हुए ये निर्देश वीरवार को जारी किए। शहर के सभी बीयर बार मालिकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे उनके बार में आने वाले प्रत्येक ग्राहक की आईडी जरूर लें। वे रजिस्टर में उनके मोबाइल नंबर, नाम व पता भी नोट करेंगे। इन स्थानों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाना जरूरी होगा। किसी भी बार में हुक्का पिलाने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई गई है।

गैस एजेंसी, मैरिज पैलेस व मनी एक्चेंज ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे जरूरी

अकसर पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मैरिज पैलेस और मनी एक्सचेंज दफ्तरों में कीमती सामान व नकदी लूट की वारदातें होती रहती है। कई मामलों में लुटेरे वहां काम करने वाले वर्करों को घायल भी कर देते हैं। इसलिए पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया है कि पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, मैरिज पैलेस तथा मनी एक्सचेंज दफ्तरों में 30 दिनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं।

मैरिज पैलेस के बाहर पटाखे चलाने पर पाबंदी

मैरीज पैलेस के बाहर रोड पर बारात निकालने तथा पटाखे चलाने से अकसर रोड जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। जिससेे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस लिए मैरीज पैलेस के बाहर बारात निकालने तथा पटाखे चलाने पर पाबंदी लगाई गई है।

बिना सिक्यूरिटी गार्ड वाले एटीएम रात को नहीं खुलेंगे

कई बार एटीएम लूटने व उन्हें तोड़ने के प्रयास हो चुके हैं। उन्हें लुटने व टूटने से रोकने के लिए प्रत्येक एटीएम पर रात के 8 से सुबह 6 बजे तक एक सुरक्षा गार्ड तैनात किया जाना जरूरी है। बिना गार्ड वाले एटीएम को रात के समय खाेलने की अुनमति नहीं दी जाएगी।

ड्रोन कैमरा इस्तेमाल करने के लिए अनुमति जरूरी

शहर में धरने प्रदर्शन व रैलियों में ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी की जाती है। मौजूदा हालात में समाज विरोधी तत्व ऐसे कैमरों से दुखद घटना काे अंजाम दे सकते हैं। इस लिए रैली, धरना व प्रदर्शनों में ड्रोन कैमरे से वीडियोग्राफी करने पर पाबंदी लगाई जाती है। ड्रोन कैमरा इस्तेमाल करने के लिए प्रशासन से मंजूरी लेन जरूरी है।

सुबह 8 से रात 10.30 बजे के बीच शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री

दिन में शहर में भारी वाहनों की वजह से अकसर सड़क हादसे होने से जान व माल की नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। इस लिए नगर निगम की हद में सुबह 8 से रात 10.30 बजे के बीच में भारी वाहनों के आने जाने पर पाबंदी लगाई गई है।

कमिश्नरेट में आते मैरिज पैलेस, धार्मिक स्थल, धरने, जलूस, धार्मिक कार्यक्रम के दौरान ऊंची आवाज में लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं। इससे ध्वनि प्रदूषण होता है। इसलिए लाउड स्पीकर पर पाबंदी लगाई गई है। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों को साइलेंस जोन घोषित किया गया है। उनके पास शोर शराबा करने पर भी पाबंदी है। पब्लिक में चलने वाले लाइव शो में ऊंची आवाज से साउंड सिस्टम लगाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। किसी भी लाइव शो में नशे के प्रचार वाले संगीत नहीं लगाए जा सकेंगे। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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