सुप्रीम कोर्ट हैरान : सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत पर 1 साल से सुनवाई नहीं, लोगों को राहत मिले, आधे जज बारी-बारी सुनवाई करें पंजाब एंड हरियाणा हाईको
सुप्रीम कोर्ट हैरान : सुप्रीम कोर्ट ने कहा जमानत पर 1 साल से सुनवाई नहीं, लोगों को राहत मिले, आधे जज बारी-बारी सुनवाई करें
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को दिए जल्द सुनवाई के निर्देश
आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही तो यह एडमिनस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की हार
28 फरवरी 2020 से अर्जी पर सुनवाई विचाराधीन
चंडीगढ़ : (पी9 ब्यूरो) :
सालभर से ज्यादा समय बीतने के बाद जेल में बैठे आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई न होने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को कहा कि आधे जज बारी-बारी से बैठे और इन मामलों पर सुनवाई करें।
जिससे लोगों को परेशानी न हो। जस्टिस हेमंत गुप्ता व जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की खंडपीठ ने कहा कि आरोपी को अधिकार है कि उसकी जमानत याचिका पर कोर्ट सुनवाई करे। इस पर सुनवाई न होना आरोपी के अधिकारों व आजादी की अनदेखी है।
महामारी के इस दौर में सभी अदालतें सुनवाई करने और मामलों का निपटारा करने की प्रयास कर रही हैं। आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो रही तो यह एडमिनस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की हार है। नियमित जमानत याचिकाओं पर सुनवाई के लिए लिस्ट न होना गंभीर मामला है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि हाईकोर्ट इन मामलों पर जल्द सुनवाई तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस आदेश की प्रति भेजते हुए कहा कि इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएं।
19 बार गाबा की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित
पूर्व डीएसपी जगदीश कुमार भोला के ड्रग्स रैकेट से चर्चा में आए गोराया के अकाली नेता व प्रॉपटी डीलर चुन्नी लाल गाबा ने 28 फरवरी 2020 को नियमित जमानत की मांग पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से की थी। 28 फरवरी को जमानत याचिका पर इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
लेकिन कोविड के चलते सुनवाई स्थगित होती रही। 28 फरवरी से केस 19 बार सुनवाई के लिए स्थगित किया गया। अब 17 अगस्त के लिए सुनवाई तय की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर जल्दी सुनवाई की मांग की गई।

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