नशा तस्करी के आरोपी काे अदालत ने सुनाई 10 वर्ष की सजा तथा एक लाख का जुर्माना लुधियाना : (पी9 ब्यूरो) : अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जरनैल सिंह की
नशा तस्करी के आरोपी काे अदालत ने सुनाई 10 वर्ष की सजा तथा एक लाख का जुर्माना
लुधियाना : (पी9 ब्यूरो) :
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जरनैल सिंह की अदालत ने नशा तस्करी के आरोप में मुल्लापुर दाखा निवासी गुरुतेज सिंह उर्फ लाली को 10 वर्ष की कैद की सजा तथा एक लाख रुपया जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। पुलिस थाना दाखा में 26 अप्रैल 2017 को आरोपित के विरुद्ध नशीला पदार्थ पाए जाने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जब पुलिस पार्टी मुल्लापुर में चेकिंग कर रही थी तो उन्हें आरोपित मोटरसाइकल पर आता हुआ दिखाई दिया और पुलिस पार्टी को देखते ही जब उसने पीछे मुड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने शक के आधार पर उसकी तलाशी ली तो उसके पास से 500 ग्राम नशीला पाउडर बरामद हुआ। पूछताछ पर आरोपित कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया, जिसके चलते उसे नशीले पदार्थों की तस्करी करने के आरोप में गिरफ़्तार कर लिया। वहीं, अदालत में आरोपित ने अपने आप को बेकसूर बताते हुए कहा कि पुलिस द्वारा उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। लेकिन तमाम सबूतों व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने उसे दाेषी पाया।

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