पंजाब में PSPCL कर्मचारियों को वेतन कटौती में बड़ी राहत : उर्जा मंत्री ने वेतन कटौती की चिंता दूर की, विभाग को रिकवरी न करने के निर्देश चंडीगढ़ :
पंजाब में PSPCL कर्मचारियों को वेतन कटौती में बड़ी राहत : उर्जा मंत्री ने वेतन कटौती की चिंता दूर की, विभाग को रिकवरी न करने के निर्देश
चंडीगढ़ : (रवि वर्मा ब्यूरो) :

पंजाब के ऊर्जा मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने पंजाब स्टेट पावर कार्पोरेशन (PSPCL) के कर्मचारियों को राहत प्रदान की है। उन्होंने कर्मचारियों की शिकायतों पर कार्रवाई करते हुए विभागीय उच्च अधिकारियों को कर्मचारियों के वेतन से कटौती रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। ईटीओ ने कहा कि पंजाब सरकार कर्मचारियों के कल्याण और उनकी शिकायतों के जल्द हल को वचनबद्ध है। CRA 293/19, 294/19, 295/19 और 296/19 के अंतर्गत 17 जुलाई, 2020 के बाद भर्ती/नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का मुद्दा उनके संज्ञान में लाया गया। इसके बाद उन्होंने विभाग को कर्मचारियों के वेतन से रिकवरी नहीं करने के निर्देश जारी किए।
ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के बाद पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) ने CRA 293/19, 294/19, 295/19 और 296/19 के अंतर्गत 17 जुलाई, 2020 के बाद भर्ती/नियुक्त कर्मचारियों का वेतन जारी करने संबंधी आदेश जारी किए।
7वें वेतन आयोग के अनुसार मिल रहा था वेतन
उक्त CRA के अधीन 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती/नियुक्त कर्मचारियों के वेतन संबंधी मामले में पंजाब सरकार से आवश्यक निर्देश प्राप्त होने तक, उनके वेतन में से वसूली रोकने के निर्देश दिए गए हैं। यह पहले 7वें वेतन आयोग के अनुसार, न्यूनतम वेतन प्राप्त कर रहे थे। लेकिन 24 मई 2022 के ज्ञापन नंबर 14475/15175 द्वारा जारी हिदायतों के बाद उन्हें न्यूनतम पे-बैंड/डीसी रेट मिल रहा है। फिलहाल पंजाब सरकार को कर्मचारियों की वेतन संबंधी परेशानी का स्थायी समाधान करना है।
COMMENTS